माफ करें, हम पाकिस्तान को आदेश नहीं दे सकते; सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की टिप्पणी Published By : Live Hindustan : World (⏱ 25 Aug, 2023) Supreme Court: शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक मामले हैं और साथ ही यह सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र नहीं है। 🔗 See Details